उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुरोधों को ध्यान में रखकर एक नया तबादला आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद देहरादून में कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है, जबकि कई अन्य के स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी जारी है। शिक्षा सचिव ज्योति यादव ने इस आदेश में स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने तबादलों पर कोई रोक नहीं लगाई है और निर्धारित समय‑सारिणी के अनुसार तबादला सूची प्रकाशित करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा, “शिक्षकों की इच्छाओं को मान्यता देते हुए, हम नियमानुसार तुरंत कार्यवाही करेंगे और सभी संबंधित शिक्षकों को उनकी नई नियुक्तियों की सूचना शीघ्र प्रदान करेंगे।” यह कदम शिक्षा विभाग की पारदर्शी और शिक्षक‑हितैषी नीति को दर्शाता है।
शिक्षकों की मांग पर उत्तराखंड में तबादला आदेश, हाईकोर्ट की रोक नहीं
