निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पर जागरूकता अभियान

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नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार, पैरा लीगल वालंटियर आरती महरा ने बुधवार को शहीद मेजर राजेश अधिकारी राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल में ‘निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार’ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्लोगन, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें लगभग सभी बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के दौरान निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत आरटीई एक्ट 2009 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षकों ने भी इस जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यालय के शिक्षक और छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत, सरकारी और निजी स्कूलों को निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है और वे किसी भी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हैं। यह कानून बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने और भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार करने का प्रयास करता है।

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