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मसूरी में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य – 30 नवंबर तक 10 रुपये की फीस

मसूरी के नगर पालिका परिषद ने यह घोषणा कर दी है कि शहर में पालतू कुत्ते रखने वाले सभी मालिकों को 30 नवंबर तक अपने कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य शहर में पालतू कुत्तों और उनके मालिकों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि कुत्तों से जुड़ी शिकायतों या काटने की घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

नया नियम केवल 10 रुपये की मामूली शुल्क पर आधारित है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया को सुलभ बनाया गया है। नगर पालिका ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पंजीकरण के लिए लोगों को नगर पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे; सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई और आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मालिक अपने कुत्ते के विवरण, मालिक का पता, और पहचान पत्र के स्कैन अपलोड कर सकते हैं।

नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि कुत्तों के काटने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। पंजीकृत कुत्तों के मालिकों की पहचान होने से किसी भी घटना के बाद त्वरित पहचान और जवाबदेही संभव हो जाएगी। इसके अलावा, पंजीकरण से मसूरी में पालतू कुत्तों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, पंजीकरण से केवल कुत्तों के काटने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगती। मालिकों को यह भी याद दिलाया गया है कि पालतू जानवरों की उचित देखभाल, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के बाद भी इन जिम्मेदारियों का पालन न करने पर नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए मसूरी के सभी कुत्ता पालकों को सलाह दी जाती है कि वे 30 नवंबर से पहले ही पंजीकरण कर लें। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और पूरी प्रक्रिया की जानकारी नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण न कराने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी स्पष्ट की गई है, हालांकि जुर्माने की राशि और विस्तृत नियम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।

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