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देहरादून। उत्तराखंड शासन ने वन विभाग में छह वन क्षेत्राधिकारियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दी है। शासन के वन अनुभाग-1 की ओर से 21 अगस्त 2026 को पदोन्नति आदेश जारी किया गया।
उत्तराखंड राज्य वन सेवा नियमावली, 2017 के प्रावधानों के तहत चयन वर्ष 2025-26 में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र छह वन क्षेत्राधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान 56,100-1,77,500 रुपये) में तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किया गया है।
पदोन्नति पाने वालों में अनिल कुमार पैन्यूली, जुगल किशोर, कन्हैया लाल, संदीप गिरी, संचित्ता वर्मा और धीरज सिंह रावत शामिल हैं।
शासनादेश के अनुसार वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदोन्नति कोटे के छह अस्थायी पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर पदोन्नति उत्तराखंड राज्य वन सेवा नियमावली के प्रावधानों के तहत की गई है। पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण उत्तराखंड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार अलग से किया जाएगा।
पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि किसी अधिकारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति का आदेश उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 546/एसए/2025, विनोद चौहान बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश तथा उससे उत्पन्न परिणामों के अधीन रहेगा।
पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर नए पद का कार्यभार ग्रहण करने और अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पदोन्नत कार्मिकों के तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
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