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जमानत मिलने के बाद भी उर्मिला सनावर की रिहाई में अड़चन, कोर्ट में पेशी रद्द

पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच चल रहे विवाद ने फिर से चर्चा में जगह बना ली है। दोनों को मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश होना था, परंतु दोनों ही अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिससे निर्धारित सुनवाई रद्द कर दी गई। अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए नई तिथि तय करने का निर्णय लिया है। इस देरी का मुख्य कारण जमानत के बाद भी रिहाई प्रक्रिया में अटकाव है, जिसके कारण सनावर की रिहाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

उर्मिला सनावर को सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जमानत दी। शर्तें थीं 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि का दोहरा जमानती जमा। इस आदेश के बाद उनके वकील प्रीति चौहान ने बताया कि जमानतदार सहारनपुर से आए थे, परन्तु उर्मिला के रिश्तेदार न होने के कारण अदालत ने जमानत को लेकर पूरी संतुष्टि नहीं जताई। परिणामस्वरूप बांड दाखिल करने की औपचारिकताओं में देरी हुई, जिससे अपेक्षित रिहाई सोमवार को नहीं हो सकी और बुधवार तक भी नहीं हुई।

इस मामले की जड़ 24 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली में दर्ज हुए रंगदारी एवं धमकी के आरोप में है, जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने दायर किया था। शिकायत में उर्मिला सनावर पर पाँच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग और रविदास धाम को अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के चलते 25 अक्टूबर को पुलिस ने सहारनपुर के आवास से उर्मिला को गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल में रहने के दौरान उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, जो अंततः सोमवार को मंजूर हुआ।

अब दोनों पक्षों को अदालत में पुनः पेश होना पड़ेगा, जबकि उर्मिला की रिहाई प्रक्रिया अभी भी बंधपत्र और बांड की औपचारिकताओं पर अटकी हुई है। सीबीआई कोर्ट में पेशी न हो पाने से मामला और भी जटिल हो गया है, और अगली तिथि का इंतज़ार अब दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। अदालत की नई तिथि तय होने के बाद ही इस विवाद का समाधान संभव हो पाएगा।

Original Title: उर्मिला सनावर को जमानत के बाद भी नहीं मिली रिहाई, सुरेश राठौर के साथ कोर्ट में नहीं हुई पेशी

Original Content: पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर का मामला सुर्खियों में है। मंगलवार को सुरेश राठौर और उर्मिला दोनों को ही सीबीआई कोर्ट में पेश होना था। दोनों की पेशी निर्धारित थी। लेकिन वो अदालट नहीं पहुंचे। जिसकी वजह से सुनवाई भी नहीं हो सकी। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय की जाएगी।

उर्मिला सनावर को अदालत से जमानत के बाद भी नहीं मिली रिहाई

दरअसल सोमवार को उर्मिला सनावर को अदालत से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर उनकी रिहाई के आदेश दिए थे। जमानत मिलने के बाद उर्मिला की रिहाई की चर्चा तेज हो गई है।

पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप

बता दें कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की ओर से दर्ज कराए गए रंगदारी और धमकी के मामले में वो जेल में बंद थीं। दीपिका राठौर ने 24 अक्तूबर को रानीपुर कोतवाली में उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।शिकायत में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रविदास धाम अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे।

25 अक्टूबर को उर्मिला हुई थी गिरफ्तार

25 अक्टूबर को पुलिस ने सहारनपुर स्थित आवास से उर्मिला को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सोमवार को जमानत मिलने के बाद मंगलवार को उनकी रिहाई की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि, सीबीआई कोर्ट में आज दोनों की पेशी नहीं हो सकी।

जमानत के बाद भी रिहाई में लग रहा समय

उर्मिला सनावर की जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहाई की प्रक्रिया में कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। अधिवक्ता प्रीति चौहान ने सोमवार को बताया था कि जमानतदार सहारनपुर से आए थे, लेकिन उर्मिला सनावर के रिश्तेदार नहीं होने के कारण अदालत उनकी जमानत को लेकर संतुष्ट नहीं हुई।

इस वजह से जमानत बॉन्ड दाखिल करने की प्रक्रिया में समय लग रहा है। पहले उम्मीद थी कि वह सोमवार को रिहा हो जाएंगी, लेकिन बुधवार सुबह तक वह रिहा नहीं हो पाई थी। बचाव पक्ष के अनुसार,फिलहाल उनकी रिहाई जमानत की शेष प्रक्रियाएं पूरी होने पर निर्भर है।
Khabar Uttarakhand – Uttarakhand News.

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।