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नैनीताल में टूरिस्ट टैक्सी बाइक्स पर कड़ी कार्रवाई: अब चालक अनिवार्य, स्वयं चलाने पर जुर्माना

नैनीताल जिला प्रशासन ने पर्यटन सीजन की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए टैक्सी बाइक्स के संचालन पर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। अब टूरिस्टों को पंजीकृत दोपहिया टैक्सी बाइक्स स्वयं चलाने की अनुमति नहीं रहेगी; इन वाहनों को चलाने के लिए वैध ड्राइवर की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है। इस नई नियमावली का उल्लंघन करने वाले कई मामलों में नैनीताल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे नियम के प्रति गंभीरता का संदेश दिया गया।

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार चलाए गए बड़े पैमाने के अभियान की निगरानी एसपी क्राइम/ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र ने की। यातायात पुलिस, सीपीयू और स्थानीय थानों की संयुक्त टीमों ने जिले के विभिन्न हिस्सों में जाँच-पड़ताल की और उल्लंघन की पुष्टि होते ही कठोर कदम उठाए। इस अभियान में कुल 258 चालान जारी किए गए, साथ ही 73 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें 72 मोटरसाइकिलें प्रमुख थीं। अतिरिक्त रूप से पाँच ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित टैक्सी परमिट भी रद्द कर दिए गए, जिससे नियम की शर्तों को तोड़ने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने बताया कि टैक्सी बाइक्स के परमिट में स्पष्ट रूप से यह शर्त शामिल है कि टूरिस्ट को वाहन उपलब्ध कराते समय चालक का इंतजाम होना आवश्यक है। यदि कोई पर्यटक स्वयं बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो इसे परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान 47,000 रुपये का संयोजन शुल्क भी वसूला गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नियमों की अनदेखी आर्थिक रूप से भी महंगी पड़ सकती है। हल्द्वानी में नौ वाहन, भीमताल-भवाली-कैंचीधाम क्षेत्र में नौ वाहन और सीपीयू हल्द्वानी ने अतिरिक्त 24 वाहन जब्त किए।

नैनीताल पुलिस ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान यातायात की सुगमता और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, नियम उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम न केवल स्थानीय ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करेगा, बल्कि टूरिस्टों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

Original Title: नैनीताल में पर्यटकों के लिए नया नियम, अब टू-व्हीलर चलाने के लिए रखना होगा ड्राइवर

Original Content: Taxi Bike | Nainital Police | Haldwani : नैनीताल जिले में टैक्सी के रूप में पंजीकृत दोपहिया वाहन लेकर घूमने वाले पर्यटकों के लिए अब नियमों का पालन करना जरूरी होगा। परमिट वाली टैक्सी बाइक पर्यटक खुद नहीं चला सकेंगे। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए चालक की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर पर्यटकों के खुद टैक्सी बाइक चलाने के मामलों में नैनीताल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्यटक सीजन को देखते हुए पुलिस ने जिले में यातायात नियमों और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया।
एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर चलाए गए अभियान की निगरानी एसपी क्राइम/ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र ने की। यातायात पुलिस, सीपीयू और थाना पुलिस की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की।
अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 258 चालान किए और 73 वाहनों को सीज किया। सीज किए गए वाहनों में 72 मोटरसाइकिल शामिल हैं। इसके अलावा पांच ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई।
पुलिस के मुताबिक टैक्सी परमिट वाले दोपहिया वाहनों के संचालन के लिए परमिट में तय शर्तों का पालन करना जरूरी है। पर्यटक को टैक्सी बाइक उपलब्ध कराते समय चालक की व्यवस्था होना आवश्यक है। अगर पर्यटक खुद टैक्सी बाइक चलाते हुए मिला….तो इसे परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अभियान के दौरान 47 हजार रुपये का संयोजन शुल्क भी वसूला गया। यातायात पुलिस ने हल्द्वानी में 9 वाहन सीज किए…जबकि भीमताल-भवाली-कैंचीधाम क्षेत्र में भी 9 वाहनों को सीज किया गया। वहीं सीपीयू हल्द्वानी ने 24 वाहन सीज किए।
पुलिस ने साफ किया है कि पर्यटक सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।

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