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धामी सरकार ने समूह ग भर्ती में इंटरव्यू समाप्त, कई ऐतिहासिक सुधारों को मंजूरी

उत्तराखंड की धामी सरकार ने रविवार को चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के कई प्रमुख क्षेत्रों को छूते हुए 24 बड़े‑बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री धामी ने इस सत्र को “राज्य के भविष्य को आकार देने वाला” कहा और बताया कि युवा, किसान, सरकारी कर्मचारी और छात्रों को समान अवसर देने के लिए प्रशासनिक सुधारों को तेज़ी से लागू किया जाएगा। इस बैठक में सबसे अधिक चर्चा का विषय समूह ग के पदों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव रहा; अब उप‑कारापाल (डिप्टी जेलर) के पद पर साक्षात्कार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। इसी तरह, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद को इस श्रेणी से हटाकर समूह ख के तहत राजपत्रित किया गया, जिससे सेवा नियमावली में स्पष्टता आई।

केवल भर्ती ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में भी नई पहलें सामने आईं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 को अगले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू किया गया, जिससे सरकारी‑निजी विश्वविद्यालयों के लगभग 1.19 लाख छात्र को कौशल‑आधारित प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। निजी विश्वविद्यालयों के स्थापित मानकों में भी बदलाव हुए; पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र अनिवार्य किया गया, साथ ही मूल्यांकन के लिए पृथक मानक निर्धारित किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी दी, जबकि सीनियर और जूनियर रेजिडेंट तथा डेमॉस्ट्रेटर के वेतन‑मानदेय को पुनः निर्धारित करके डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में कदम उठाए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में कुक्कुट आहार सब्सिडी को अब सीधे आधार‑लिंक्ड बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा, पशुपालन‑डेयरी‑मत्स्य पालन विभाग में “महानिदेशक” का नया पद स्थापित किया गया, तथा नरेन्द्रनगर तहसील में उप‑निबंधक कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। भूमि‑संबंधी सुधारों में वर्ग‑3 और वर्ग‑4 की पट्टेदारियों को मालिकाना हक दिया गया, जौनसार‑बावर में वर्ग‑4 की भूमि के नियमितीकरण को एक वर्ष के लिए 2004 के सर्किल रेट पर विस्तारित किया गया। इन व्यापक कदमों के साथ, उत्तराखंड ने प्रशासनिक पारदर्शिता, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने का इरादा स्पष्ट किया है।

Original Title: अब समूह ग की भर्ती में इंटरव्यू खत्म, धामी सरकार का बड़ा फैसला

Original Content: उत्तराखंड की धामी सरकार ने युवाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और राज्य के बुनियादी ढांचे को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रविवार को चंपावत जिले के बनबसा में सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिया गया सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित निर्णय सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि युवाओं को निष्पक्ष अवसर देने और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी व तेज बनाने के लिए लगातार प्रशासनिक सुधार किए जा रहे हैं।

साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026’ को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने ‘राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया विखण्डन (संशोधन) नियमावली, 2026’ को हरी झंडी दे दी है। अब अब उप कारापाल(डिप्टी जेलर) के पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। चूंकि इस पद पर चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) के आधार पर होता है, इसलिए इंटरव्यू की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित इस श्रेणी से हटा दिया गया है। ‘उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2026’ को मंजूरी देते हुए साफ किया गया है कि यह पद सेवा नियमावली के तहत राजपत्रित समूह ‘ख’ का है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 मंजूर

राज्य के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 को मंजूरी दी गई है। अगले 5 वर्षों में ₹200 करोड़ के बजट से चलने वाली इस योजना का लाभ सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लगभग 1.19 लाख छात्रों को मिलेगा।

निजी विश्वविद्यालयों के मानक में बदलाव

राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति में संशोधन किया गया है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र अनिवार्य होगा। साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पृथक मूल्यांकन मानक तय होंगे।

डॉक्टरों का स्टाइपेंड, पुनर्निर्धारित

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमॉस्ट्रेटर की कमी को दूर करने के लिए इनके स्टाइपेंड, वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है।

वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 मंजूर

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा के कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।

कुक्कुट आहार सब्सिडी में DBT लागू

कुक्कुट आहार (पोल्ट्री फीड) योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी अब CBDC/ई-रूपी की जगह सीधे ‘आधार-लिंक्ड’ बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।

महानिदेशक का नया पद

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभागों में बेहतर समन्वय, पर्यवेक्षण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘महानिदेशक’ का नया पद सृजित किया गया है।

पट्टेदारों को मालिकाना हक व जौनसार-बावर में राहत

वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने तथा नैनीताल के लालकुआं में संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने की मंजूरी दी गई। देहरादून के जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के नियमितीकरण को वर्ष 2004 के सर्किल रेट पर एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।

नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय

मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत टिहरी जिले की तहसील नरेन्द्रनगर में उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय खुलेगा। इसके तहत नरेन्द्रनगर के 98 और पावकी देवी के 35 (कुल 133) राजस्व ग्राम शामिल होंगे।

फर्जीवाड़े पर रोक को पैन सत्यापन जरूरी किया

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में संपत्ति खरीद-बिक्री के दौरान PAN सत्यापन लागू होगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।इसी के साथ भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधनकर ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952’ में पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश स्पष्ट किए गए हैं।

अंग्रेजों के जमाने यानी 1873 का कानून निरस्त

अंग्रेजों के जमाने के अप्रासंगिक हो चुके ‘उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873’ को निरस्त कर दिया गया है। अब उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नया विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।

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